जिला पंचायत अध्यक्ष के पक्ष में हाईकोर्ट, डीएम के अधिकार क्षेत्र पर सवाल
जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार किरण चौधरी ने एक बार फिर विरोधियों को कोर्ट से पटकनी दिलवाई और अब विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी जिस बात को लेकर वह बार-बार नैनीताल हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे आज इस माननीय हाईकोर्ट ने किरण चौधरी के पक्ष में कोर्ट खड़ा नजर आया अब विरोधी और उनके समर्थक मायूस है और किरण चौधरी के समर्थकों में खुशी का माहौल है
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि चुनाव संपन्न होने के बाद जिला अधिकारी (जिला निर्वाचन अधिकारी) के पास ऐसी शिकायत की जांच करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने इस मामले में एकल पीठ के पूर्व आदेश को रद्द कर दिया और प्रकरण को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया।
खंडपीठ ने माना कि जिला अधिकारी के अधिकार क्षेत्र को लेकर गंभीर कानूनी प्रश्न हैं, जिन पर सभी पक्षों को सुनना आवश्यक है। अदालत ने अपीलकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब रिट कोर्ट में होगी।
ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर चुनावी प्रक्रिया से गुजरने के बाद पद पर आसीन होने के बाद ऐसी शिकायत करना और उसके बाद कोर्ट की सुनवाई और सुनवाई के बाद परिणाम पॉजिटिव तरफ जाना यह दर्शाता है कि हाई कोर्ट निष्पक्ष और विश्वसनीयता का आज भी प्रतीक है
